Doon Daily News

आवाज़ उत्तराखंड की

परिवहन विभाग की टीम कर रही थी चेकिंग, सामने से 126 की गति पर निकली बिल्डर की लैंड क्रूजर; आगे जाकर हो गई ‘गायब’

परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम देखती रह गई और 126 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई टोयोटा लैंड क्रूजर कार सेकंडों में नजरों से ओझल हो गई। तेज गति से निकली कार को देखने वाले देखते रह गए। देहरादून-हरिद्वार राजमार्ग पर गुरुवार दोपहर एक बजकर 51 मिनट पर कुआंवाला में यह कार अनिंयत्रित गति से उस समय गुजरी, जब परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम रडार-गन से बेलगाम गति से वाहन दौड़ाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी। इस मार्ग पर वाहनों की अधिकतम गति-सीमा 90 किमी प्रतिघंटा निर्धारित है।

कार का हुआ ऑनलाइन चालान
एआरटीओ (प्रवर्तन) राजेंद्र विराटिया ने बताया कि लैंड क्रूजर कार हिमाचल प्रदेश के सोलन जनपद में बड़ोग की एमएफ परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के नाम पर पंजीकृत है। कार का ऑनलाइन चालान कर मालिक के पते पर भेजा जा रहा है। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने की भी संस्तुति की गई है। एआरटीओ ने बताया कि तेज गति से दौड़ रहे वाहन को रोकना या उसका पीछा करने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस कारण अब ऐसे वाहनों का इंटरसेप्टर व स्पीड रडार-गन से चालान किया जा रहा है। यह चालान घर भेजा जाता है, लेकिन चालान होने का एसएमएस वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर तत्काल पहुंच जाता है। एआरटीओ ने बताया कि यह कार दून से हरिद्वार की ओर जा रही थी। कार नंबर (एचपी-14सी-6786) बताया गया। एआरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों ने गुरुवार को देहरादून बेलगाम गति से वाहन दौड़ाने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान 113 वाहनों का चालान किया गया। परिवहन कर अधिकारी अनुराधा पंत, श्वेता रौथाण व एमडी पपनोई ने हर्रावाला, कुआंवाला, सहारनपुर मार्ग समेत हरिद्वार बाईपास पर अभियान चलाकर ऑनलाइन चालान किए।

रडार गन व इंटरसेप्टर से कार्रवाई
देहरादून में तेज गति को नापने के लिए आरटीओ कार्यालय के पास चार इंटरसेप्टर और स्पीड रडार-गन हैं। एआरटीओ ने बताया कि इंटरसेप्टर के स्पीड रडार-गन में चेकिंग स्थल पर अधिकतम गति सीमा दर्ज की जाती है और कैमरे से वाहन पर फोकस किया जाता है। जब वाहन सामने से आता है तो कैमरे में उसकी गति दर्ज हो जाती है। निर्धारित सीमा से अधिक गति होने पर स्पीड रडार-गन इसकी फोटो नंबर प्लेट व गति समेत कंप्यूटर में दर्ज कर देता है। फिर ई-चालान साफ्टवेयर में दर्ज कर चालान निर्गत किया जाता है।

दो हजार रुपये जुर्माना व डीएल निलंबन
एआरटीओ ने बताया कि बेलगाम गति से वाहन चलाने पर एमवी एक्ट के अंतर्गत दो हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है। इसके अतिरिक्त वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है। पिछले एक माह में परिवहन विभाग बेलगाम गति पर एक हजार से अधिक वाहनों का चालान कर चुका है और इतने ही चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया गया है।

Copyright Doon Daily News2023 ©Design & Develop by Manish naithani 9084358715 All rights reserved. | Newsphere by AF themes.