उत्तराखंड सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा पांच लाख बढ़ाई

सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब 25 लाख रुपये कर दी है। पहले यह 20 लाख रुपये थी। कैबिनेट की बैठक में केंद्र की भांति ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50 प्रतिशत कर दी थी। अब केंद्र की भांति राज्य में भी इसी आधार पर एक जनवरी 2024 से सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए यह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
माध्यम से शुल्क का संदाय)(संशोधन) नियमावली में यह प्रविधान करने पर मुहर लगाई है। नए प्रविधान से बैंक ऋण में प्रयुक्त होने वाले स्टांप का विवरण उपलब्ध होने के साथ ही भूमि के क्रय-विक्रय में धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।