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उत्तराखंड में रेखा आर्या ने आश्वासन, कहा- राशन विक्रेताओं को होगा भुगतान, केंद्र से मिले 27.93 करोड़

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 27 करोड़ 93 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। यह अनुदान राज्य एजेंसियों को राज्य में परिवहन एवं फेयर प्राइस शाप डीलर्स के मार्जिन में सहायता योजना के तहत जारी किया गया है। केंद्र के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह राशि वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत की है। राज्य को कुल 27.93 करोड़ रुपये की राशि में से 4.48 करोड़ रुपये खाद्यान्न ढुलाई, 21.68 करोड़ रुपये फेयर प्राइस शाप डीलरों के बेसिक मार्जिन और 1.77 करोड़ रुपये डीलरों के अतिरिक्त मार्जिन पर खर्च किए जाएंगे। यह राशि उत्तराखंड सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से व्यय की जाएगी। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों में ही किया जाए और पूरा हिसाब राज्य सरकार मंत्रालय को प्रस्तुत करे। भुगतान केवल पंजीकृत परिवहनकर्ताओं, फेयर प्राइस शाप डीलर्स को किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश को यह धनराशि प्राप्त हो चुकी है। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें राज्य का हिस्सा जोड़कर शीघ्र राशन विक्रेताओं को भुगतान किया जाए। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि एक सप्ताह पहले विधानसभा भवन स्थित सभागार में राशन विक्रेताओं के संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया था कि दिवाली से पहले बकाया लाभांश का भुगतान प्रारंभ हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि विभाग बाकी बकाया राशि व भाड़े के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

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