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Uttarakhand में कार्मिकों की एसीआर नहीं रोक सकेंगे अधिकारी, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

राज्याधीन सेवाओं में अधिकारी अधीनस्थ कार्मिकों की आनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) को बेवजह लंबित नहीं रख सकेंगे। अब अधिकारी द्वारा किसी कार्मिक की 30 जून तक एसीआर न भरने पर यह स्वत: ही अगले चरण के लिए अग्रसारित हो जाएगी। मुख्य सचिव के निर्देशों पर इसके लिए आइएफएमएस पोर्टल में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर विभागों में लंबित आनलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह इसकी अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र कार्मिकों की चयन वर्ष में पदोन्नति अनिवार्य रूप से एक जुलाई तक करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में समूह क, ख व ग के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की व्यवस्था लागू की हुई है। इसके तहत सभी कार्मिकों की सेवा पुस्तिका को आइएफएमस से जोड़ा गया है। इसमें आनलाइन माध्यम से कार्मिकों की एसीआर भरी जाती है। कुछ समय पूर्व मुख्य सचिव की कार्मिकों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में यह बात सामने आई कि कई कार्मिकों की वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 की एसीआर लंबित हैं। इससे उनके सेवा संबंधी प्रकरण प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्य सचिव ने अब सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि कार्मिकों की एसीआर संबंधी शासनादेश में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।
वहीं, सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने आइएफएमएस डाटा का डिजिटाइजेशन शीध्र करने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों के जीपीएफ संबंधी डाटा को भी लगातार अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।

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