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विधायक आदेश कुमार चौहान को एक साल की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला; क्या है मामला

स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई संदीप भंडारी की अदालत ने रिटायर प्रोफेसर को अवैध तौर से हिरासत में रखने, मारपीट व अन्य धाराओं में रानीपुर के विधायक आदेश कुमार चौहान उनकी भतीजी दीपिका चौहान व पुलिस विभाग से सीओ रिटायर आरके चमोली, इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह रौतेला व दिनेश कुमार को साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक विधायक व उनकी भतीजी को 6-6 माह जबकि पुलिसकर्मियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। मामला 2009 का है। शिकायतकर्ता डीएस चौहान ने बताया कि मौजूदा विधायक आदेश चौहान की भतीजी दीपिका की शादी उनके बेटे मनीष से हुई थी। बेटे व बहु के बीच मनमुटाव हुआ तो मामला गंगनहर थाने पहुंचा। 11 जुलाई 2009 को शिकायकर्ता को पांच लाख रुपये लेकर थाने पहुंचने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता जब थाने पहुंचा तो वहां विधायक, उनकी भतीजी भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उन्हें दो दिन तक हिरासत में रखा और तीसरे दिन मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच से सहमत न होकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए।

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